लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोप में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से जांच की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस सामग्री की सत्यता की जांच करे, जो याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने पेश की है।

जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, “ऐसी सामग्री की सटीकता की जांच पुलिस द्वारा की जा सकती है।” सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से चार हफ्तों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। इस सामग्री को लखीमपुर के एसपी को भेजा जाएगा।

इससे पहले अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोपों पर आशीष मिश्रा से जवाब मांगा गया था, जब उनके काफिले ने कथित तौर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पांच लोगों की हत्या की थी।

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