राहुल गांधी को झारखंड में मानहानि के मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई है। कोर्ट ने झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस दिया है और चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी।
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब राहुल गांधी ने बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी की थी। इसके चलते एमपी-एमएलए कोर्ट चाईबासा ने 27 फरवरी 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पर रोक लगाई है, और निचली अदालत को आदेश दिया है कि वह अगली तारीख तक कोई कार्रवाई न करे।
राहुल गांधी ने व्यक्तिगत छूट के लिए भी याचिका दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने 14 मार्च 2024 को खारिज कर दिया था और उन्हें 27 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, आगामी आदेश तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी।