दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री आतिशी को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने BJP नेता की ओर से दायर मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि AAP नेता की टिप्पणी समग्र रूप से विपक्षी पार्टी के खिलाफ थी और यह किसी खास संगठन या उसके व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ नहीं थी।
यह मामला पिछले साल अप्रैल से जुड़ा है, जब आतिशी ने आरोप लगाया था कि BJP से जुड़े कुछ लोग उन्हें और AAP के अन्य नेताओं को पार्टी छोड़ने और BJP में शामिल होने के लिए संपर्क कर रहे थे। उनका कहना था कि BJP ने 21 AAP विधायकों से संपर्क किया और उन्हें पार्टी बदलने के लिए 25 लाख रुपये की पेशकश की थी।
BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया था और कहा था कि आतिशी और अन्य AAP नेताओं ने उनके खिलाफ जानबूझकर बदनाम करने के लिए यह आरोप लगाए।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 28 मई 2024 को आतिशी को समन जारी किया था और उन्हें पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन केजरीवाल को आरोपित नहीं किया गया था। बाद में, 23 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के बाद आतिशी को जमानत दे दी गई थी।
अब, मुख्यमंत्री आतिशी ने BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी और सेशन कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी।