13/01/22 को वादिनी श्रीमती हिमानी देवी (काल्पनिक नाम) ने कोतवाली चमोली में आकर शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी वीरेंद्र लाल पुत्र विजय लाल निवासी गोलिम चमोली ने उसकी 12 (बारह) वर्ष की नाबालिग बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए हैं. और अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में कोतवाली चमोली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तहरीर के आधार पर उक्त आरोपित के विरुद्ध मामला क्रमांक 04/22, धारा 376/506 आईपीसी एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया है, जिसके जांच सब-इंस्पेक्टर पूनम खत्री को सौंपी गई। नाबालिग व गंभीर प्रकृति का मामला होने के कारण थाना स्तर पर पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की देखरेख में तथा जिला मजिस्ट्रेट चमोली धन सिंह तोमर की देख रेख में सीनियर के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया. उपनिरीक्षक चमोली एवं चौकी प्रभारी नंदप्रयाग। प्रभारी निरीक्षक चमोली द्वारा गठित टीमों के साथ ही कई बार फरार आरोपी के घर और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गयी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मुखबिर की निगरानी और पूछताछ के आधार पर पता चला कि आरोपी वर्तमान में मुख्य सड़क से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम सभा धारकुमाला जंगल में स्थित चानियों में छिपा है. जिसके बाद आरोपी वीरेंद्र लाल को 19/01/2022 को 19/01/2022 को ग्राम सभा धारकुमल स्थित विनायक नामक स्थान से 10 किमी पैदल चलकर गठित पुलिस दल द्वारा 10 किमी पैदल चलकर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अन्वेषक द्वारा धारा 376(3) भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) तथा आभ के न्यायिक रिमांड में आरोपी को संबंधित माननीय न्यायालय में धारा 376(3)/506 आईपीसी एवं 5/ 6 पॉक्सो एक्ट। प्राप्त किया गया।

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