विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है. डीएम डॉ आर राजेश कुमार ने 10 मार्च 2022 तक धारा 144 लागू कर दी। इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जुलूस के रूप में विपक्षी दलों के पुतले ले जाने और जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक, सांप्रदायिक और जाति और राजनीतिक भावनाओं को लिखने, बोलने या प्रतीकों के माध्यम से आहत नहीं करेगा। वोट पाने के लिए जाति या धर्म का सहारा नहीं लेंगे। चुनाव प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी अन्य धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं किया जाएगा।