उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पर्वतीय स्टेशनों में आने वाले पर्यटकों से कोविड19 के नियमों का पालन नहीं कराने पाने पर सरकार से नाराजगी जताई है ।
उच्च न्यायालय ने आज चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक लगा दी है और पर्यटन पर सरकार से शनिवार और रविवार को कर्फ्यू हटाने के आदेश पर पुनःविचार करने को कहा है ।


अनलॉक के पहाड़ों में उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़ पर नैनीताल हाईकोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुऐ राज्य सरकार को वीकेंड पर दी जा रही छूट को लेकर पुनर्विचार करने के आदेश जारी करते हुऐ 28 जुलाई तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।


एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुऐ आज नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के नैनीताल व मंसूरी सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर जिस तरह से सैलानियों की भारी भीड़ जमा हो रही है वो आने वाले समय के लिये बेहद खतरनाक है और सभी पर्यटक स्थलों पर कोविड़ गाइड लाइन का कोई भी पालन नही कर रहा है लिहाजा राज्य सरकार वीकेंड पर दी जा रही छूट पर पुनर्विचार करे और कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से पालन करें।
कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है और पूरे मामले की सुनवाई के लिये आगामी 28 जुलाई की तिथि नियत की है।


राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने उक्त निर्देश दिये पूरी जानकारी से अविलम्ब अवगत कराया जाये।

सप्ताहांत में पर्यटकों के लिए दी गयी छूट पर पुनर्विचार करें और कोर्ट को बताएं।
डेल्टा प्लस वैरिएंट की जांच के लिए जो सैम्पल भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट का विवरण।
जहाँ सैम्पल लिए गए हैं उन जिलों के अधिकारियों ने सावधानी के लिए क्या निर्णय लिए हैं।
राज्य के कितने सरकारी कितने निजी अस्पतालों में एमआरआई है, कितनों में नहीं है इसकी रिपोर्ट दें।

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