वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुए थी | GST ऐसा टैक्स है, जो किसी सामान को खरीदने या किसी सर्विस को प्राप्त करने पर चुकाना पड़ता है ।
जीएसटी को अंग्रेजी में Goods And Service tax कहते है।
इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों (Excise Duty, VAT, Entry Tax, Service Tax ) को हटाकर, उनकी जगह पर एक टैक्स GST लाया गया। अप्रत्यक्ष प्रणाली को सरल बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए जीएसटी की शुरुआत की गई है। लगभग, इसने मौजूदा राज्य के 17 और केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, वैट, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि को बदल दिया है और भविष्य में आने के लिए और भी बहुत कुछ।